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सचिव
प्रवेश नियम
प्रवेश नियम
महाविद्यालय का संचालन
(1) विश्वविद्यालय के आहेशानुशार पाठ्क्रम में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत है। इसके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में वंचित किया जा सकता है। महाविद्यालय में निम्नांकित दिवसों पर सभी छात्र एवं छात्राओं को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
(i) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
(ii) 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
(iii) 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस)
(iv) 2 अक्टूबर (गाँधी जयंती)
(v) महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव
(vi) प्रायोगिक परीक्षा के दिवसों में
(vii) महाविद्यालय में होने वाले सभी प्रकार के उत्सव, समारोह व अन्य सहगामी कार्यक्रम
(2) महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को अवकाश स्वीकृत कराकर ही उसका उपयोग करना चाहिए। विपरीत आचरण अनुशासनहीनता समझा जाएगा ।
(3) किसी भी छात्र एवं छात्रा को बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये बिना सुचना दिए लगातार 10 दिन अनुपस्थित रहने पर महाविद्यालय से उसका नाम निरस्त कर दिया जाएगा। प्राचार्य द्वारा अनुपस्थित रहने के कारण के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही पुनः प्रवेश की अनुमति दी जाएगी (ऐसी अनुमति एक बार से अधिक नहीं होगी) ।
(4) पुनः प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर ही मिलेगा ।
(5) सभी छात्र एवं छात्राओं को महाविद्यालय की दैनिक प्रार्थना से लेकर अपनी समस्त शिक्षण कशाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है। विपरीत आचरण अनुशासन हीनता मानी जायेगी।