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सचिव
महाविद्यालय पुस्तकालय / वाचनालय
महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का समग्र संग्रह है, जिसमें पर्याप्त सन्दर्भ ग्रन्थ एवं शब्दकोश है। वाचनालय में अनेक प्रकार की पत्र-पत्रिकाएं तथा शोध पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती है। छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के पुस्तकालय वाचनालय का भरपूर उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता है। परन्तु इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है जो निम्न प्रकार है।
1- महाविद्यालय से प्रत्येक छात्र-छात्रा एक बार में एक पुस्तक प्राप्त कर सकता है।
2- पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों को सुरक्षित रखना एवं समय पर लौटाने का दायित्व प्राप्तकर्ता का है।
3- पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकें अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रदंश हेतु अपने पास रखी जा सकती है।
4- 7 दिनों से अधिक पुस्तकें अपने पास रखने पर 2 रुपये प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब दण्ड दे होगा। प्राप्ति से 30 दिन बीत जाने पर पुस्तक का निर्धारित विलम्ब दण्ड एवं पुस्तक का मूल्य जमा कराना होगा।
5- पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करते समय ही प्राप्तकर्ता को पुस्तक की देखभाल कर लेनी चाहिए लौटाते समय यदि पुस्तक का यदि कोई भी अंग खराब स्थति में अथवा फाड़ा हुआ पाया गया तो 50 रूपये दण्ड सहित पुस्तक का मूल्य जमा कराना होगा।
6- महाविद्यालय पुस्तकालय में उप्लब्ध सन्दर्भ ग्रन्थ एवं पत्र-पत्रिकायें मात्र वहीं बैठकर पढ़ने के लिए उप्लब्ध होगी। ऐसी सामग्री को छात्रों को घर ले जाकर उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
7- पुस्तकालय में स्वाध्याय का वातावरण बनाये रखना चाहिए। स्वाध्याय में वाधा उपस्थित करने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय से बाहर जाने हेतु आदेश दिया जा सकता है। जिसका पालन न करना अनुशासनहीनता समझा जाएगा।
8- महाविद्यालय में उप्लब्ध सामग्री मात्र विधालय के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए है।
9- पुस्तकालय में पुस्तकें व्यक्तिगत कार्ड पर प्राप्त होंगी। अतः किसी भी पुस्तक को प्राप्त करते समय अपना कार्ड उसके साथ अवश्य ही जमा करायें |
10- पुस्तक जमा करने वाले दिन महाविद्यालय में अवकाश होने पर अगले दिन पुस्तक जमा करना आवश्यक है। ऐसी स्थति में विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा।
11- यदि विधार्थी परीक्षा के समय महाविद्यालय पुस्तकालय की पुस्तके अपने पास रखना चाहता है तो उसे 1000 रूपये सुरक्षा राशि के रूप में पुस्तकालय कोष में परीक्षा के 15 दिन पूर्व जमा कराने होंगे।
12- विधार्थी को परीक्षा से 15 दिन पूर्व या पुस्तकालय से सुचना प्राप्त होने पर पुस्तके पुस्तकालय में वापस लौटानी होंगी अन्यथा जिन छात्र-छात्राओं ने पुस्तके अपने पास रखने की सुरक्षा राशि जमा नहीं कराई तो उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र-छात्राओं की होगी।
13- यदि पुस्तकालय की पुस्तके विधार्थी से खो जाती हैं तो उन्हें पुस्तक के मूल्य का दो गुना पुस्तकालय में जमा कराना होगा।
14- पुस्तकालय से प्राप्त कार्ड यदि विधार्थी से खो जाता है तो उसे 20 रूपये शुल्क जमा करने पर दुसरा कार्ड दिया जाएगा।