अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, सामान्य व अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रइति का प्रावधान है। छात्रवृत्तियां आय के आधार पर समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत व वितरित की जाती है। विधार्थी समय से आवेदन-पत्र पूर्ण करके कार्यालय में जमा करें।